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अमृतसर में रात 10 बजे के बाद DJ पर रोक:8 नए आदेश जारी, रेस्टोरेंट-क्लब 12 बजे तक करने होंगे बंद; रखनी होगी सावधानियां

अमृतसर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने शहर में रेस्टोरेंट-क्लबों के संचालन से लेकर तेज आवाज में संगीत, अतिक्रमण, पटाखों की बिक्री और वाहनों में हथियार रखने समेत 8 मामलों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत रेस्टोरेंट और क्लब रात 12 बजे तक बंद करने होंगे, जबकि रात 10 बजे के बाद DJ और तेज म्यूजिक पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर में रात 12 बजे के बाद क्या-क्या रहेगा बंद, जानिए… शोर के निर्धारित मानकों का पालन जरूरी भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, किसी भी स्रोत से होने वाला शोर उस इलाके के लिए निर्धारित शोर के मानकों से 10 dB(A) या 75 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए, इनमें से जो भी कम हो। सभी संस्थानों को इन मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

Editorial Attribution: Originally reported by पंजाब | दैनिक भास्कर. Curated and contextualized by the Chandigarh Daily news desk.