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पंजाब- उम्रकैद रद्द कराने HC पहुंचे दोषी को जेल भेजा:हाईकोर्ट बोला- सेंसिटिव बॉडी पार्ट पर वार कर भाई को मारा, जमानत खत्म कर सजा पूरी कराओ

बठिंडा में 23 साल पुराने चर्चित मर्डर केस में जमानत पर चल रहे दोषी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। उच्च अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। साथ ही जमानत पर चल रहे दोषी मेजर सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर बाकी बची सजा पूरी कराने के लिए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को निर्देश दिए हैं। दोषी मेजर सिंह उम्रकैद की सजा को रद्द करवाने की अपील लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। हालांकि, अदालत में उसकी कोई दलील नहीं चली। हाईकोर्ट ने मृतक की मेडिकल रिपोर्ट, CT स्कैन में सिर पर गंभीर चोट और खून का जमाव पाया गया। अदालत ने माना कि दोषी ने भाई के सेंसिटिव बॉडी पार्ट में डांग (डंडे) के जोरदार प्रहार से चोटें पहुंचाई थीं। इससे दोषी के हमले की गंभीरता और इरादे का पता चलता है। जानिए, क्या था पूरा मामला

Editorial Attribution: Originally reported by पंजाब | दैनिक भास्कर. Curated and contextualized by the Chandigarh Daily news desk.