मिला हक:हाईकोर्ट ने कहा -होनहार छात्रा को पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास किया, 1 लाख रुपए मुआवजा दे

स्कॉलरशिप रुकने और पेपर में न बैठने देने के चलते इशिता उप्पल ने पीयू के खिलाफ दी थी याचिका
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