कोर्ट ने कहा, मौजूदा केस में सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए,महिला ने याचिका में कहा कि पहली शादी से 9 जुलाई 2012 को उनके यहां एक लड़की पैदा हुई
हाईकोर्ट का फैसला:मां का दोहरा दर्जा नहीं हो सकता, यह नहीं कह सकते क्योंकि, जन्म देने वाली मां; गोद लेने वाली मां भी हो सकती है- हाईकोर्ट
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