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पठानकोट कार रोककर मारपीट, कार के शीशे तोड़े:4.5 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में जानलेवा हमला, 5 पर FIR दर्ज

थाना डिविजन नंबर 1 की पुलिस ने कार रोककर तेजधार हथियारों से हमला करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता रोहित गुप्ता का आरोप है कि पैसों के लेन-देन के मामले में उक्त लोगों ने उस पर गऊशाला रोड आंसल कॉलोनी के पास हमला कर दिया। थाना 1 पुलिस को शिकायत मिली और जांच के आधार पर नामजद आरोपी दमनप्रीत सैनी और उसके 5-6 अज्ञात साथियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार के आगे गाड़ी अड़ाकर रोका रास्ता शिकायतकर्ता रोहित गुप्ता निवासी उत्तम गार्डन कॉलोनी मनवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 1 सितंबर को दोपहर करीब 1:05 बजे वह अपनी कार में घर लौट रहा था। जब वह आंसल कॉलोनी मोड़, अबरोल नगर के पास पहुंचा, तो एक सफेद रंग की गाड़ी जिसमें 5-6 युवक सवार थे, ने अचानक अपनी गाड़ी उसकी कार के आगे अड़ाकर रास्ता रोक लिया। तेजधार हथियार से हमला, मोबाइल से बनाया वीडियो कार रुकते ही गाड़ियों में से उतरे युवकों में से एक की पहचान दमनप्रीत के रूप में हुई। आरोपी अपने साथ दातर और तेजधार हथियार लिए हुए थे। कार के शीशे तोड़े: रोहित गुप्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने आते ही रोहित गुप्ता की कार के शीशे तोड़ दिए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सिर पर दात से वार: जब शिकायतकर्ता कार से बाहर आया, तो दमनप्रीत सैनी ने जान से मारने की नीयत से अपने दातर से उसके सिर पर वार कर दिया। रोहित ने अपना दायां हाथ आगे करके अपना बचाव किया, जिससे कट उसके हाथ पर लगा। वीडियो बनाया: रोहित का आरोप है कि हमले के दौरान एक आरोपी अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो भी बना रहा था। धमकियां देकर फरार: शोर मचाने पर सभी आरोपी गाली-गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। 4.50 लाख रुपये का लेनदेन बना वजह शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पूरे हमले की मुख्य वजह पैसों का विवाद है। रोहित गुप्ता के मुताबिक उसने दमनप्रीत को साढ़े चार लाख रुपये दिए थे, जिन्हें वह वापस नहीं लौटा रहा था। इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। थाना 1 पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर दमनप्रीत और उसके 5-6 अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115(2), 351(2), 126(2), 191(3) और 190 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Editorial Attribution: Originally reported by पंजाब | दैनिक भास्कर. Curated and contextualized by the Chandigarh Daily news desk.