Chandigarh 27°C Clear AQI 61 Petrol ₹96.20 · Diesel ₹89.62 Nifty 23,873.45 -0.17% Sensex 76,152.86 -0.55% Bank Nifty 57,380.60 +0.37% USD-INR 94.48 -0.51% Gold ₹/10g ₹138,067 +2.97% Silver ₹/kg ₹205,953 +3.58% Crude \$ 92.47 +1.60% Hong Kong Women v India Women 96/1 *ISTLive

पंजाब में MBBS-BDS स्पोर्ट्स कोटे में 68 अभ्यर्थी पात्र:मेरिट NEET रैंक से तय होगी, खिलाड़ियों के लिए 30 सीटें आरक्षित

फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सत्र 2026-27 में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी की पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। इसमें 68 खिलाड़ी अभ्यर्थियों को राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्पोर्ट्स कोटे के तहत आरक्षित सीटों के आवंटन के लिए पात्र घोषित किया गया है। यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच के अनुसार, यह मेरिट सूची खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर पंजाब के डायरेक्टर, स्पोर्ट्स कार्यालय द्वारा तैयार की गई है। इन अभ्यर्थियों ने नीट की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत आवेदन किया था। चूंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए यह पहली काउंसलिंग है, इसलिए जारी मेरिट सूची का इस्तेमाल दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सीट आवंटन के लिए किया जाएगा। स्पोर्ट्स कोटे में कुल 30 सीटें आरक्षित वहीं, दूसरे राउंड में स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत प्राप्त आवेदनों पर तीसरे राउंड में विचार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार, पंजाब में इस सत्र एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए स्पोर्ट्स कोटे में कुल 30 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 16 सीटें मेडिकल कॉलेजों और 14 सीटें डेंटल कॉलेजों में हैं। ये सीटें राज्य के सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों में निर्धारित की गई हैं। मेरिट सूची में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की इंटर-से मेरिट तय करने के लिए भी स्पष्ट नियम निर्धारित किया गया है। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के स्पोर्ट्स मेरिट मूल्यांकन में समान अंक हैं तो उनकी रैंकिंग नीट की रैंक के आधार पर तय होगी। बेहतर रैंक वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सूची में कम से कम नौ ऐसे जोड़े हैं, जिनके स्पोर्ट्स मेरिट अंक समान हैं। इसके अलावा सूची में शामिल पांच अभ्यर्थियों को नियमित स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। इनकी ग्रेडेशन पंजाब की 1997 ग्रेडेशन पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी की गई है।