जालंधर | अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज दीप्ति गुप्ता की अदालत ने 55 ग्राम नशीले पाउडर की बरामदगी के एक मामले में सुरेंद्र सिंह उर्फ छिंदा निवासी अंगा किती को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला वर्ष 2018 में थाना सदर नकोदर में दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध माना। आदेश के साथ ही सजा और जुर्माने की शर्तों का उल्लेख करते हुए निर्णय दर्ज किया गया।
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