फरीदाबाद की अचीवर्स सोसाइटी (कालिंदी हिल), सेक्टर-49 के निवासियों को पिछले दो दशकों से पीने का पानी न मिलना अब हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के निशाने पर आ गया है। आयोग ने 500 परिवारों को 20 साल से सार्वजनिक जलापूर्ति न मिलने की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने अंतरिम राहत के तौर पर निवासियों को सरकारी टैंकरों के जरिए निःशुल्क और निर्बाध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA) के सीईओ को तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर, 2026 को तय की गई है। अब समझिए, क्या है पूरा मामला…
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