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पंचकूला में रेप के दोषी को 20 साल की कैद:नाबालिग से दोस्ती कर वारदात, ब्लैकमेलिंग की दी धमकी; ₹50 हजार का जुर्माना

पंचकूला पुलिस को नाबालिग से रेप के मामले में न्याय दिलाने में सफलता मिली है। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 20 साल की कठोर जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाया गया है। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 6 महीने की और साधारण जेल काटनी होगी। यह मामला थाना कालका क्षेत्र में 2025 में दर्ज हुआ था। अप्रैल 2025 में दी थी शिकायत डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि अप्रैल 2025 में एक 17 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि एक युवक ने उससे दोस्ती की और फिर रेप किया। आरोपी ने लड़की की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट सहित जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया। काउंसलिंग कराने के बाद कार्रवाई पीड़िता का मेडिकल जांच और काउंसलिंग कराने के बाद पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मामले में वैज्ञानिक और सबूतों को इकट्ठा किया। अदालत में केस की मजबूत पैरवी की गई। पुलिस द्वारा पेश किए गए मजबूत सबूतों के आधार पर ही फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे- कमिश्नर पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत सही जांच, सबूत इकट्ठा कर और अच्छी पैरवी से अपराधियों को सख्त सजा दिलाना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने अभिभावकों से अपील की, कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों, सुरक्षा और ऑनलाइन संपर्कों पर नजर रखें।

Editorial Attribution: Originally reported by हरियाणा | दैनिक भास्कर. Curated and contextualized by the Chandigarh Daily news desk.